झारखण्ड

विधानसभा चुनाव 2024 – अनुमण्डल पदाधिकारी का “सामान्य आदेश”

*विधानसभा चुनाव 2024*

*अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।*

*सामान्य आदेश*

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के निर्देशानुसार धनबाद जिला में आम जनमानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के रहने से पूर्व में घटित सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है। धगबाद अनुमंडल क्षेत्रानार्गत शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं उसके सुचारू रूप से कियान्वयन / संचालन हेतु आवश्यक है।

अतः उक्त के आलोक में सीसीटीवी कैमरा की महत्ता एवं अवश्यकता को देखते हुए धनबाद अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील, भीड़-भाड़ वाले स्थलों / संस्थानों/प्रतिष्ठागों के शुचारू रूप से क्रियान्वयन / संचालन हेतु धनबाद अनुमण्डल अंतर्गत विभिन्न संस्थानों / प्रतिष्ठानों के संचालक / प्रभारी को निम्न आदेश दिया जाता है-

1. सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, सभी ए०टी०एम०, सभी ज्वेलरी दुकानें एवं मल्टी स्टोरी फ्लैट / हाउसिंग सोसाईटी, सभी शराब दुकान, सभी ऑटो एवं बस स्टेशन, सभी दवा दुकान, सभी प्राईवेट अपार्टमेंट एवं हॉस्टल, सभी मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स के भीतर एवं बाहर, सभी पार्किंग स्थलों एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यवसायिक संस्थान में अच्छी गुणवता के सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को Cloud पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

2. कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पारा पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन की संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उक्त कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके।

3. कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाय कि किसी की निजता भंग न हो। विशेष कर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो।

4. प्रत्येक ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि वे सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से कार्य करें।

5. यदि इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जायगा। यदि रिकार्डिंग Cloud पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाए कि 15 दिनों तक सुरक्षित रहे।

6. प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश को अति आवश्यक समझा जाय।

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